अनुवाद

मंगलवार, 15 नवंबर 2011

भारत सरकार ने एक नई खोज की है: हिन्दी कठिन है और अंग्रेजी सरल

हिन्दी के सरलीकरण का कुचक्र: अनिल त्रिवेदी, गांधीवादी चिंतक

भारत सरकार ने एक नई खोज की है। हिन्दी कठिन है और अंग्रेजी सरल।
अत: हिन्दी को सरल बनाने के लिए अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को राजकाज की भाषा के रूप में मान्यता देते हुए बाकायदा गृह मंत्रालय ने हाल ही में परिपत्र भी जारी कर दिया है।


ऎसा करके शायद भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो स्वयं अपनी राजभाषा को कठिन कहकर अंग्रेजी के प्रचुर प्रयोग के माध्यम से हिन्दी के सरलीकरण की बात कर रहा है। देश के राजकाज की भाषा ही नहीं देश के साथ भी सरकारों की ऎसी ही विचित्र सोच एवं व्यवहार है। उदारवाद एवं खुली आर्थिक नीतियों के नाम पर भूमण्डलीकरण की चकाचौंध से ग्रस्त शासक वर्ग भारत के निर्माण को कठिन तथा इंडिया के डेवलपमेंट को सरल मान रहे हैं। आज के काल की हमारी सरकारें, बड़े-छोटे घरानों के प्रचार-प्रसार माध्यम, अखबार और शिक्षण संस्थाओं को देश बच्चों, नौजवानों, नागरिकों एवं पाठकों के साथ देश की खालिस जबान में बात करना कठिन और भारतीय भाष्ाा तथा अंग्रेजी भाषा के समिश्रण से बनी संकर भाषा में संवाद करना सरल सहज लगता है।

भारत के देश एवं प्रदेशों की सरकारों को आम जनता की दो समय की रोजी-रोटी की समस्या को हल करना बड़ा कठिन कार्य लगता है, पर राजधानियों में बैठे-बैठे इंडिया के डेवलपमेंट को विदेशी सहायता के अंधे भरोसे करने के उपक्रम बिना रूके करना सरल लगता है। साढ़े सात लाख लोग गांवों का देश भारत आज के शासकों को कठिन समस्या लगता है, पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चकाचौंध खड़ी करने के लिए भारत की भाषा, भावना एवं भोजन की कुर्बानी देना बड़ा सरल एवं सहज काम लगता है। यह हमारे देश की जनता का अभागापन है कि हमारे अपने ही शासकों को देश की राज भाष्ाा सहज एवं सरल नहीं लगती। हमारी सरकारें देश की पूंजी, देश के ज्ञान और देश के इनसान से ज्यादा सम्मान विदेशी पूंजी, विदेशी ज्ञान और विदेशी इनसान को देना ही देश को आगे ले जाने का सरल उपाय मानती है। सवा अरब के भारत की लोकशक्ति, इंडिया के शासकों को देश पर बोझ एवं देश की सबसे बड़ी समस्या लगती है। हमारे देसी शासकों को भारत के नवनिर्माण का रास्ता तय करने के लिए भारत के गांवों मे जाकर लोक संवाद कर लोक चेतना लाने के बजाय इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रोज-रोज विदेशियों को भारत के विकास हेतु खुला निमंत्रण देना सरल एवं सहज काम लगता है। आजादी के चौसठ वष्ाü बाद हमें हमारे शासक बता रहे हैं कि हम भारत का राजकाज कैसे करें? हमें तो हमारे देश की भाषा बड़ी कठिन लगती है। भारत जब इंडिया बन रहा है तो हम पिछड़े क्यों रहें? हमारे शिक्षण संस्थान कह रहे हैं कि हम भारत की भाषा में शिक्षा दे ही नहीं सकते।


देश का खाता-पीता-कमाता शासक वर्ग इस असमय अपनी तथा कथित आधुनिक मिश्रित भाषा पर आत्ममुग्ध है और मानसिक गुलामी को बड़े गर्व के साथ वैश्विक उदारवाद का नाम दे रहे हैं। सवाल देसी-विदेशी आग्रह-दुराग्रह का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? जिस भारत को हम बातचीत में विश्व गुरू का दर्जा देना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हम हिन्दी को प्रतिष्ठित मान्यता दिलवाना चाहते हैं और भारत के राजकाज में उसे ही कठिन कहकर खारिज कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 351 भारत की राजभाषा हिन्दी के मूल स्वरूप को कायम रखते हुए राजकाज संचालन करने की संवैधानिक बाध्यता को अनदेखा करने की इजाजत नहीं देता है। क्या सरकार संविधान की बाध्यता को अनदेखा कर देश के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की अपने ही असंवैधानिक निर्णय से स्पष्ट एवं खुली अवमानना कर इस आत्महन्ता नई खोज से भारत की भाषा को अपने ही हाथों से खत्म करने का काम नहीं कर रही है?

मंगलवार, 27 सितंबर 2011

ऋषभदेव भगवान

जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव


जैनधर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृतियों के अवशेषों में जैनधर्म के अवशेष भी मिले हैं.

शनिवार, 16 जुलाई 2011

न्यास विलेख


एक साधारण पारमार्थिक न्यास विलेख

TRUST DEED OF A GENERAL CHARITABLE TRUST


This Deed of Public Charitable Trust executed on this…………… day …………………
of……………………….by Shri ……………………… son of Shri …………………… Resident of ………………………..hereinafter called the 'Author of the Trust' (which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include his executors, administrators and representatives) of the one part,

and

(1)………………………… (2)………………………….…. (3)…………………………
(4)…………………………. (5)……………………… and (6)…………………………
hereinafter jointly referred to as 'trustees' (which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include the trustee or trustees for the time being of these presents and their successors in office) of the other part.

यह सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास विलेख दिनांक ........फरवरी २०११ को इनके बीच निष्पादित किया गया:

श्री ..........आत्मज श्री .............निवासी .....................
श्री ..........आत्मज श्री .............निवासी.......................
जिन्हें इसके पश्चात् न्यास लेखक संबोधित किया गया है. (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, इनके कार्यपालकों, प्रशासकों एवं प्रतिनिधियों को शामिल माना जाएगा), प्रथम पक्षकार

तथा
१.......................................२......................................३......................................................४...................................५...............६....
जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से न्यासी/न्यासियों संबोधित किया गया है. (जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्राय न हो, वर्तमान में कार्यरत न्यासी या न्यासियों को तथा इनके बाद इनके पश्चातवर्ती पद धारण करने वालों को शामिल माना जाएगा ), द्वितीय पक्षकार

Whereas the Authors of the Trust are desirous of establishing a trust for public charitable objects with these trustees.
जबकि न्यास लेखक उक्त न्यासियों के साथ सार्वजनिक पारमार्थिक उद्देश्यों के लिए एक न्यास स्थापित करने की इच्छा रखते हैं.

And whereas the trustees have, at the request of the Author of the Trust, agreed to act as the trustees of these presents as testified by their being parties to and executing these presents.
और जबकि, न्यासियों ने न्यास लेखक के निवेदन पर, इस विलेख के अधीन पक्षकार बनकर न्यासी के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और इस विलेख को क्रियान्वित कर रहे हैं.

And whereas it is necessary to declare the objects and terms of the public charitable trust, being constituted under these presents.

और जबकि, इस विलेख के अधीन गठित किये जाने वाले सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास के उद्देश्यों और शर्तों की घोषणा करना आवश्यक है.

Now this indenture witnesseth as follows:
अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षी देता है कि :

1.     That, in order to effectuate his aforesaid desire, the settlor has set apart and handed over to the trustees, a sum of Rs. …….. (hereinafter called the 'Trust Fund' which expression shall include cash and any other property or investments of any kind whatsoever into which the same or any part thereof might be converted, invested or varied from time to time or which may be acquired by the trustees or may come to their hands by virtue of these presents or by operation of law or otherwise howsoever in relation to these presents), and the trustees shall hold and stand possessed of the same upon the trust subject to the powers, provisions, agreements and declarations hereinafter contained.

अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए न्यास लेखक ने न्यासियों को ………… रुपए की राशि प्रदान की है.(जिसे इसके पश्चात् न्यास निधि संबोधित किया जायेगा, जिसमें नकदी अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा सभी प्रकार के निवेश/विनियोग शामिल माने जाएँगे, जिनमें उक्त नकदी या उसके किसी भाग को समयसमय पर रूपांतरित किया जाता है, निवेश किया जाता है या बदल दिया जाता है अथवा न्यासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा इस विलेख के माध्यम से या इस विलेख के सम्बन्ध में  किसी कानून के लागू होने के कारण या अन्यथा उनके हाथ में आता है को भी समाहित माना जाएगा) तथा न्यासियों को उक्त राशि न्यास हेतु धारण करनी होगी एवं अपने कब्जे में रखनी होगी, जोकि इसके पश्चात् बताई गई शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों एवं घोषणाओं के अधीन होगी.

2.     That the name of the trust shall be  and its office shall, for the present, be situate at ………… and/or at such other place or places as the trustees may decide from time to time by 2/3 majority.

न्यास का नाम  होगा तथा जिसका वर्तमान कार्यालय ………….. में स्थित होगा, जिसे समय -२ पर न्यासियों द्वारा २/३ बहुमत से निर्णय लेकर अन्य स्थान/ स्थानों में स्थापित किया जा सकेगा.

3.     That the objects trust is established are:
न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

a.      To promote Non-Violence, compassion to living creatures, vegetarianism etc.
अहिंसा, जीवदया, शाकाहार आदि का प्रचार करना.

b.     To establish, support, run, maintain, grant help to Animal Shelters, Cow Sheds (Gaushalas), Panjarapols, Jivdaya Sansthas for animals and birds.
पशुओं और पक्षियों की सेवा तथा देखभाल हेतु पशु-आश्रय, गौशालाओं, पांजरापोल, जीवदया संस्थाओं की स्थापना, समर्थन, सञ्चालन  अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना.

c.     To coordinate with institutions, trusts, organizations, societies, etc having similar objects of this trust.
न्यास के समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं, ट्रस्टों, समितियों (सोसाइटियों), संगठनों, संस्थानों आदि के साथ समन्वय करना.

d.     To take care, establish, support, run, maintain, grant help to the monuments of national, cultural, religious, spiritual importance of any nation, culture, religion, sect, etc.
किसी भी राष्ट्र, संस्कृति, धर्म या सम्प्रदाय आदि के राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्मारकों की देखभाल, स्थापना, समर्थन, सञ्चालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान  करना.

e.      To grant help to the farmers directly or to establish, support, run, maintain, grant help to institutions, organizations, committees for the promotion & betterment of farmers, agriculture and nature.
किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना अथवा कृषक, कृषि तथा प्रकृति की उन्नति तथा उत्थान के लिए संस्थानों, संगठनों, तथा समितियों की स्थापना, समर्थन, सञ्चालन, अनुरक्षण तथा आ सहयोग प्रदान करना.

f.       To organize meetings, seminars, public rallies, public meetings, awareness programs, competitions etc for the advancement of the object of the trust.
न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैठकों/सभाओं, संगोष्ठियों, जन रैलियों, जनसभाओं तथा जागरुकता कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं/प्रतिस्पर्धाओं आदि  का आयोजन करना.

g.     To establish, develop, maintain and grant help in cash or in kind to hospitals, medical colleges, nursing institutions, dispensaries, child welfare centres and/or such other similar charitable institutions in India for the benefit and use of the general public.
आमजनता के उपयोग तथा लाभ हेतु भारत में चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, परिचारिका संस्थानों, औषधालयों, बाल-कल्याण केन्द्रों एवं/अथवा इसी जैसे पारमार्थिक संस्थानों की स्थापना करना, विकास करना, अनुरक्षण करना एवं नगद अथवा वस्तु रूप में अनुदान देना.   

h.     To establish, run, support, maintain and grant help or other financial assistance to schools, colleges, libraries, reading rooms, universities, laboratories, research and other institutions in the field of education, for use of the students and the staff and also for the development and advancement of education and diffusion of knowledge amongst the public in general.
विद्यार्थियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु तथा साथ ही आमजनता में ज्ञान के प्रसार एवं शिक्षा की वृद्धि तथा विकास हेतु शालाओं, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अन्य संस्थानों की स्थापना, सञ्चालन, समर्थन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना.

i.        To establish, maintain and run scholarships and render other kind of help to students including supply of books, stipends, medals and other incentives to study, without any distinction as to caste, colour, race, creed or sex.

किसी भी रंग, वंश, लिंग, जाति या धर्म का भेदभाव ना करते हुए    विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना, सञ्चालन एवं  अनुरक्षण करना तथा अन्य प्रकार से सहायता करना, जिसमें अध्ययन के लिए पुस्तकों, वज़ीफा, पदकों या अन्य प्रोत्साहनों का वितरण शामिल है.
 
j.        To promote, establish, support, run, maintain or grant help to institutions for the promotion of science, literature, music, drama and fine arts, for the preservation of historical monuments and for the research and other institutions, in India, having similar objects for the benefit of the public in general.
भारत में विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्यविधा, ललित कलाओं के उत्थान, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा अनुसंधान हेतु तथा अन्य संस्थान, जो इसी तरह के उद्देश्यों के लिए कार्यरत हैं, को प्रोत्साहन देने हेतु संस्थानों की स्थापना, समर्थन, सञ्चालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना एवं उनको बढ़ावा देना.

k.     To establish, run, maintain, support or grant help for the establishment and/or maintenance of parks, gardens, gymnasiums, sports clubs, dharamshalas and rest houses, for use by public in general.
आमजनता के उपयोग हेतु उद्यानों, बगीचों, व्यायामशालाओं, खेलकूद मंडलों, धर्मशालाओं तथा विश्राम-गृहों आदि की स्थापना, सञ्चालन, अनुरक्षण तथा समर्थन करना एवं आर्थिक सहयोग देना.

l.        To establish, maintain, run or grant help to homes for the aged, orphanages or other establishments for the relief and help to the poor, needy and destitute people, orphans, widows and aged persons.
वृद्धालयों, अनाथालयों की स्थापना, अनुरक्षण, सञ्चालन करना अथवा सहायता करना अथवा निर्धन, ज़रूरतमंद एवं असहाय लोगों, अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं बूढ़े लोगों की सहायता और पुनर्वास में लगी अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देना.

m.   To establish, maintain, run and develop institutions for the physically handicapped and disabled or mentally retarded persons and to provide them education, food, clothing or other help.
शारीरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम या मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थानों का विकास एवं स्थापना, सञ्चालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, कपड़े या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना.

n.     To grant relief and assistance to the needy victims during natural calamities such as famine, storm, earthquake, flood, fire, pestilence, etc. and to give donations and other assistance to institutions or persons engaged in such relief work.
प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल (दुर्भिक्ष), तूफ़ान (चक्रवात), भूकंप, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित ज़रूरतमंद लोगों को सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी संस्थाओं को दान एवं अन्य सहायता प्रदान करना.

o.     To construct, repair and manage the marghats, cemeteries and burial grounds.
मरघट, समाधी स्थल तथा श्मशान का निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा प्रबंध करना. 

p.     To grant help or render assistance to other public charitable trusts or institutions.
अन्य सार्वजनिक पारमार्थिक न्यासों अथवा संस्थानों को सहायता प्रदान करना.

4.  That the Trust Fund may be augmented by the income from the initial fund and also by donations and other contributions subscriptions from time to time.

न्यास-निधि में प्रारंभिक निधि से होने वाली आय से तथा साथ ही साथ समय-समय पर प्राप्त होने वाली दानराशि, अन्य अंशदान, चंदे आदि से बढ़ोतरी की सकती है.

5.     That the Trust Fund shall not be applied for any purpose other than those specified in Para 3 hereinabove.

न्यास-निधि का प्रयोग उपर्युक्त अनुच्छेद ३ में दर्शाये गए उद्देश्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं किया जा सकेगा.

6.     That the Trustees shall always maintain proper accounts of the Trust which shall be kept at the office of the trust.

न्यासी हमेशा न्यास के आय-व्यय के समुचित लेखे (हिसाब-किताब) बनाकर न्यास के कार्यालय में रखेंगे.

7.     That for the furtherance of the objects of the trust, the trustees shall have the following powers:

न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्यासियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(i)                       Investments, income, expenses, etc will be in the name of the trust only.

निवेश, आय, व्यय आदि केवल न्यास के नाम से ही किये जाएँगे.

(ii)                     Trustees will call trust meetings at least once in 3 months and there shall not be a gape of more than 95 days between any two meetings. Of these meetings, 2 meetings will be held in the presence of Prominent Disciples of Jainacharya.
न्यासी प्रत्येक ३ महीने में न्यास की बैठकें आयोजित करेंगे तथा दो बैठकों के बीच ९५ दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होगा. उक्त बैठकों में से कम से कम २ बैठकें जैनाचार्य की उपस्थिति में आयोजित की जाएँगी.

(iii)                   Trustees shall strictly follow the rules & regulations etc. accepted and formed by trust from time to time for the conduct of the affaires of the trust.

न्यासियों को न्यास के कार्यों/ गतिविधियों को संचालित करने हेतु न्यास द्वारा समय-२ बनाए एवं स्वीकार किये नियम एवं नियमन आदि का पालन कठोरता से करना होगा.

(iv)                  Notwithstanding anything contain in this deed the objects of the trust & the powers of the trustees will be implemented or executed with the written permission of Guruvar/ Munishri.

इस विलेख में अन्यथा कहे होने के बावजूद, न्यास के उद्देश्य तथा न्यासियों की शक्तियों को लागू एवं क्रियान्वित करने के लिए गुरुवर/मुनिश्री की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.

(v)                    To accept any donation, contribution, grant or subscription in cash or in kind, from any person(s), body of persons or trust, with or without conditions.

किसी व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों, व्यक्ति समूह/निकाय या न्यास से सशर्त या बिना शर्त कोई दान, अंशदान, अनुदान या चंदा (जो नगद या वस्तु-रूप में हो सकता है) स्वीकार करना:

(vi)                  To apply the whole or any part of the income of the trust, or the trust fund or accumulations thereto, to any one or more of the objects of the trust, as the trustees may, in their discretion, deem fit from time to time.

न्यास की सम्पूर्ण आय या उसके किसी भाग को या न्यास निधि या उसके संचयन को न्यास के किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों हेतु, जैसा कि न्यासी अपने स्वविवेक से उचित समझें, प्रयोग करना.

(vii)                To convert and deal with the trust property and/or any investments for the time being.

किसी समय विशेष पर न्यास संपत्ति और/अथवा किसी निवेश को रूपांतरित करना या उसमें लेनदेन करना.

(viii)              To invest the Trust Fund either in the purpose of mortgage of immovable property or in shares, stock or debentures or other financial securities and investments, or in deposits with or loans to any company, bank, firm or any other person, and to alter, vary or transpose such investments, from time to time at the discretion of the trustees in best interest of the Trust.

न्यास निधि को अचल संपत्ति अथवा शेयरों (अंशपत्रों), स्टॉक अथवा डिबेंचरों (ऋण-पत्रों) अथवा किसी वित्तीय प्रतिभूति या विनियोग में निवेश करना या किसी कंपनी/बैंक/फर्म या अन्य किसी व्यक्ति को ऋण देना या के पास जमा (निक्षेप) के रूप में रखना एवं न्यासियों द्वारा स्वविवेक से ऐसे निवेशों में परिवर्तन या बदलाव या स्थानांतरण करना, जो कि न्यास के अधिकतम हित में हों. 

(ix)                  To borrow or raise or secure payments of moneys and also to lend money either with sufficient security.

धन उधार लेना अथवा भुगतान को सुरक्षित करना तथा साथ ही पर्याप्त प्रतिभूति (ज़मानत) मिलने पर उधार देना.

(x)                    To let out, demise any immovable property comprised in the Trust Fund for such period and at such rent on such terms and conditions as the Trustees in their discretion may think fit.

न्यास निधि के रूप में समाहित किसी अचल संपत्ति को किराये/भाड़े पर उठाना, हस्तांतरित करना. 

(xi)                  To open account in the name of the Trust, Trustees and/or Institutions run/ conducted by the Trust with a Bank or Banks, to operate such account and to give instructions to the Bank and to provide for opening and operation of such account by one or more of the Trustees or by an agent appointed by the Trustees.

न्यास, न्यासियों एवं/ अथवा न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के नाम में  बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना, ऐसे खाते/खातों का परिचालन करना एवं बैंकों को निर्देश देना तथा एक या एक से अधिक न्यासियों द्वारा अथवा न्यासियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ता द्वारा ऐसे खाता/खाते को खोलने और परिचालित करने हेतु प्रावधान करना.

(xii)                To adjust, settle, compromise, compound, refer to arbitration, all actions, suits, claims, demands and proceedings regarding the Trust Fund.
न्यास निधि से संबंधित सभी वाद, दावों, मांगों एवं कार्यवाहियों का समायोजन, निपटान, सुलह अथवा पंचनिर्णय हेतु सौंपना.

(xiii)              To appoint constituted advocates or agents and to delegate to such attorneys or agents all or any of the powers vested on them under these presents and from time to time & remove such advocates or agents and to appoint other or others in his or their place.
विधिक अधिवक्ताओं/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना तथा इस विलेख के अधीन ऐसे वकीलों /प्रतिनिधियों को समय-२ पर एक या एक से अधिक अधिकार  प्रदान करना तथा ऐसे वकीलों या प्रतिनिधियों को हटाना तथा उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति करना.

(xiv)              To appoint or make provision for the appointment of any person (including all or any of the Trustees and committees or administrator or Managing Trustees or otherwise) for the purpose of the administration of the Trust in such manner and subject to such rules and regulation as the Trustees may prescribe.
न्यासियों द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों एवं नियमनों तथा रीति के अधीन न्यास के प्रशासन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति(इसमें सभी न्यासी एवं समितियां अथवा प्रशासक अथवा प्रबंध न्यासी या अन्यथा भी शामिल हैं) की नियुक्ति करना अथवा नियुक्ति के प्रावधान बनाना.

(xv)                To appoint or provide for the appointment of separate Trustees to hold any fund or investment subject to the provisions of this Deed in such manner and subject to such rules and regulations as may be prescribed by the Trustees.
न्यासियों द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों एवं नियमनों तथा रीति के अधीन इस न्यास विलेख के प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप किसी कोष अथवा निवेश को धारण करने के लिए पृथक न्यासियों की नियुक्ति अथवा उनकी नियुक्ति का प्रावधान करना.

(xvi)              To make, alter or modify schemes, rules and regulations for carrying out the objects of the Trust.
न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं, नियमों एवं नियमनों को बनाना, उनमें समय-समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना.

(xvii)            To make, alter or modify schemes, rules and regulations for the management of the affairs thereof and/or running any institution in furtherance of the objects of the Trust and otherwise for giving effect to the objects of the Trust.
न्यास के कार्यों के प्रबंधन एवं/अथवा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी संस्थान/संगठन का संचालन करने अथवा अन्यथा रूप में उसके उद्देश्यों को प्रभावी बनाने हेतु योजनाओं, नियमों एवं नियमनों को बनाना, उनमें समय-समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना.

(xviii)          To start, discontinue and restart any charitable institutions for the benefit of general public and to impose any conditions to any subscription or donation made by them.
आम जनता के लाभ हेतु किसी पारमार्थिक संस्थान को प्रारंभ करना, बंद करना एवं पुनर्प्रारंभ करना तथा उनके द्वारा दी जाने वाले किसी दान अथवा चंदे की राशि पर शर्तें लगाना.

(xix)              To set apart and/or allocate the whole or a part of the income or the corpus of the trust Fund or part thereof for any of the objects of the Trust.
न्यास के किसी भी उद्देश्य के लिए न्यास की सम्पूर्ण आय अथवा उसके किसी अंश को अथवा न्यास निधि के संचय (कॉर्पस) अथवा उसके किसी अंश को अलग करके रखना एवं/अथवा आवंटित करना.

(xx)                To join, co-operate or amalgamate this trust with other or others having kindred or allied objects, upon such terms and conditions as the trustees may in their discretion think fit, particularly having regard to and in conformity with the objects and nature of this Trust.
न्यासियों द्वारा स्वविवेक से उचित मानी गयी शर्तों और निबंधनों (विशेष रूप से इस न्यास के उद्देश्यों और स्वभाव से अनुरूपता को ध्यान में रखते हुए) के अधीन अपने न्यास को समान उद्देश्य वाले किसी अन्य न्यास/न्यासों से जोड़ना, समन्वित करना अथवा उनमें इसको एकीकृत करना.

(xxi)              To give help by way of donations out of the income or the corpus of the Trust Fund or otherwise, to different charitable institutions, societies, organisations or Trusts which may have been established or which may hereafter be established for the like charitable purposes mentioned in these presents to enable such institution, societies, Organisation or Trusts to start, maintain, or carry out such charitable objects.
विभिन्न पारमार्थिक संस्थानों, समितियों, संगठनों अथवा न्यासों, जो इस विलेख में दर्शाये गए समान उद्देश्यों के लिए पहले से स्थापित किये जा चुके हैं अथवा आगे कभी स्थापित किये जाएँगे, को न्यास की आय से अथवा न्यास निधि के संचय से दान के रूप में सहायता प्रदान करना ताकि ऐसे संस्थान, समितियाँ, संगठन अथवा न्यास पारमार्थिक उद्देश्यों को प्रारंभ कर सकें, जारी रख सकें अथवा प्राप्त कर सकें.

(xxii)            To settle all accounts and to compromise, compound, abandon, or refer to arbitration any action or proceedings or disputes, claim, demand or things, as deemed proper for such purpose without being responsible for any loss occasioned thereby.
सभी खातों का निपटारा करना एवं सुलह करना, हिसाब चुकता करना, त्याग देना अथवा किसी वाद या कार्यवाही या विवाद, दावे, माँग को पंचनिर्णय के लिए सौंपना जोकि इस सम्बन्ध में उचित माना गया हो, (उससे हो सकने वाले नुकसान के प्रति जिम्मेदार हुए बिना).     

(xxiii)          To borrow moneys either on the security of any property comprised in the Trust Fund or otherwise for all or any of the purposes of these presents, and it shall be lawful for the Trustees to make such borrowings on payment of such interest and otherwise on such terms and conditions as they may in their discretion think fit.
इस विलेख में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी एक उद्देश्य के लिए न्यास निधि में समाहित किसी संपत्ति को प्रतिभूति (ज़मानत) के रूप में रखकर अथवा अन्यथा ऋण लेना तथा न्यासियों के लिए यह विधिमान्य होगा कि वे ब्याज पर अथवा अन्यथा स्वविवेक से उचित शर्तों पर ऐसे ऋण प्राप्त कर सकें.
 
(xxiv)         To apply to the Government, public bodies, municipal and other local bodies, corporation, companies, or persons to provide grant of money and of help, donations, gifts, subscriptions, and other assistance with a view to promoting the objects of the trust and
सरकार, सार्वजनिक निकाय, नगर-निगम/नगरपालिका एवं अन्य स्थानीय निकाय, निगम, कंपनी, अथवा व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए धन, सहायता, उपहार, चंदा तथा अन्य सहयोग प्रदान करने के लिए आवेदन करना. 

(xxv)           to discuss and negotiate with the Government Departments, public and other bodies, corporations, companies or persons, scheme and other work and matters within the objects of the Trust and to conform to any proper condition upon which such grants and other payments may be received.
शासकीय विभागों, सार्वजनिक व अन्य निकायों, निगमों, कंपनियों अथवा व्यक्तियों के साथ न्यास के उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं, विषयों तथा कार्यों के बारे में विचार-विमर्श करना तथा उनके द्वारा आरोपित उचित शर्तों की पुष्टि करना, जिसपर उनके अनुदान अथवा अन्य भुगतान प्राप्त किये जा सकते हों.

(xxvi)         To take over or amalgamate with any other charitable trust, society, association, organisation or institution with similar objects.

समान उद्देश्य वाले अन्य पारमार्थिक न्यास, समिति, संघ, संगठन अथवा संस्थान का अधिगृहण करना या उनके साथ एकीकरण करना.

(xxix)         To establish, promote, manage, or maintain or to assist in establishing, promoting, managing or maintaining any branch of the Trust or any other Trust or its branch with objects similar to those of this Trust and to promote or carry on the affiliation or amalgamation of such other Trust with this Trust.
न्यास अथवा समान उद्देश्यों वाले अन्य न्यास या उसकी शाखाओं की किसी शाखा की स्थापना, प्रोत्साहन, प्रबंध, अथवा अनुरक्षण करना अथवा उसकी स्थापना, प्रोत्साहन, प्रबंध, अथवा अनुरक्षण के लिए सहायता प्रदान करना तथा इस न्यास को अन्य किसी न्यास के साथ संबद्ध करना या एकीकरण करना.

(xxx)           To takeover, acquire, manage, control or help any existing institution or institutions having objects either wholly or in part similar to the objects of this Trust and on such terms and conditions as may be thought expedient.
उचित शर्तों और निबंधनों के अधीन इस न्यास के उद्देश्यों से पूर्ण/आंशिक समानता रखने वाले किसी विद्यमान संस्थान या संस्थानों का अधीनीकरण, अधिग्रहण, प्रबंध, नियंत्रण करना अथवा उसे सहायता देना. 

(xxxi)         To purchase or otherwise acquire and undertake all or any part of the property, assets, liabilities and engagement of any or more of the trusts, societies, institutions or associations with which this Trust is authorized to amalgamate.
एक या एक से अधिक न्यासों, समितियों, संस्थानों, संघों, संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिए न्यास को प्राधिकार प्राप्त है) को क्रय करना अथवा अन्यथा उनका अधिग्रहण करना एवं उनकी सम्पूर्ण या आंशिक संपत्ति, परिसम्पत्ति, देयताएँ एवं अन्य सामान अपने हाथ में ले लेना.

(xxxii)       To transfer all or any part of the property, assets, liabilities and engagements of this Trust to any one or more of the trust, societies, institutions or associations with which this Trust is authorised to amalgamate.
इस न्यास की सम्पूर्ण या आंशिक संपत्ति, परिसम्पत्ति, देयताएँ एवं अन्य सामान एक या एक से अधिक न्यासों, समितियों, संस्थानों, संघों, संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिए न्यास को प्राधिकार प्राप्त है) को अंतरित करना.

(xxxiii)     To transfer and handover the Trust to any other Society, Corporation, Institution, Trust, or Organisation on such terms and conditions as the Trustees shall in their absolute discretion think fit and proper with the powers, provisions, agreements and declarations, appearing and contained in these presents subject to such modifications as may be necessary and consequent to such transfer of the Trust fund. The Trustees for the time being of these presents shall become discharged from the Trust thereof relating to Trust Funds so transferred.
इस विलेख में दर्शायी एवं समाहित शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों तथा घोषणाओं (ऐसे न्यास निधि के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एवं आवश्यक होने पर किये गए संशोधनों के अधीन) के साथ न्यास को किसी अन्य समिति, निगम, संस्थान, न्यास, संघ, अथवा संगठन को अंतरित करना एवं सौंपना, जैसा कि न्यासियों को अपने स्वविवेक से उचित लगे. इस विलेख के न्यासी, न्यास-निधि के अंतरण होने से न्यास से भारमुक्त/पदमुक्त हो जाएँगे.

8. The Trustees shall be accountable only for such moneys, stocks, shares and funds as shall actually come into their hands and a Trustee shall not be answerable or accountable for neglect, default, acts or omissions or commissions of the other trustees, nor of any banker or other person with whom the trust properties or any securities may have been deposited or kept.

न्यासी केवल उसी धन, स्टॉक, शेयर एवं कोषों के लिए उत्तरदायी होंगे जो वास्तविक रूप से उनके हाथ में आयेंगे. एक न्यासी किसी अन्य न्यासी, बैंकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसके पास न्यास ने सम्पतियाँ अथवा प्रतिभूतियाँ जमा की हों या रखी हों, की गलती, कार्य या हीनता या कमी या त्रुटि के लिए उत्तरदायी या जवाबदार नहीं ठहराए जायेंगे.

9. The Trustees will not be entitled to receive any remuneration.
न्यासियों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

10. The number of the Trustees shall not be less than three and more than twenty one. If the number of the trustees shall fall below three, the Trustees shall not, except for the purposes of filling any vacancy, act so long number is below the said minimum.

न्यासियों की संख्या ३ से कम तथा २१ से अधिक नहीं होगी. यदि कभी न्यासियों की संख्या ३ से कम हो जाती है तो शेष न्यासी (सिवाय किसी रिक्ति को भरने के) तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि संख्या न्यूनतम से कम है. 

11. The managing trustees for the time being will be at liberty to appoint additional Trustee within the number mentioned above for such period or on -such terms as to retirement and re-appointment as the trustees for the time being considered proper.

वर्तमान प्रबंध न्यासियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त संख्या की सीमा में रहते हुए एक अवधि के लिए अतिरिक्त न्यासियों को सेवानिवृत्ति तथा पुनर्नियुक्ति की शर्तों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त कर सकें, जैसा कि वे इस सम्बन्ध में उचित समझें.

12.     A person shall cease to be a Trustee:
एक व्यक्ति, न्यासी पद से मुक्त हो जाएगा:


       I.      If he dies
 यदि उसका निधन हो जाता है

    II.      if he is adjudged insolvent or found guilty of an offence involving moral turpitude.
यदि उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा नैतिक पतन के अपराध में दोषी पाया जाता है.

 III.      if he is found to have acted against the interest of the Trust.
यदि उसे न्यासों हितों के विरुद्ध काम करते हुए पाया जाता है.

IV.      if he without leave of absence does not attend three consecutive meetings of the Trustees or for one calendar year, whichever is longer or
यदि वह लगातार होने वाली न्यासियों की तीन बैठकों में अथवा एक कैलेण्डर वर्ष के लिए बिना छुट्टी का आवेदन दिए अनुपस्थित रहता है, अथवा   

   V.      if he is requested to resign by 3/4th majority or as near thereto as possible of the remaining trustees.
यदि उसे शेष न्यासियों के ३/४ अथवा निकटतम बहुमत द्वारा त्याग-पत्र देने के लिए निवेदन किया जाता है.

VI.      if the Guruvar/Munishri asks to resign, in case he refuses to resign then trustees will remove him in the next trustee meeting.
यदि गुरुवर/मुनिश्री उसे त्याग-पत्र देने के लिए कहते हैं और वह न्यासी त्याग-पत्र देने से मना  करता है तो उसे न्यासियों की अगली बैठक में हटा दिया जाएगा. 

13. The Trustees may from time to time frame rules for the conduct and regulations of the meetings of trustees. In the absence of such regulations:-
न्यासी समय समय पर न्यासियों की बैठकों के नियमन व सञ्चालन के लिए नियम बना सकते हैं. ऐसे नियमन न होने पर:

(a) Three Trustees shall form a quorum for a meeting of the Trustees.

न्यासियों की एक बैठक में तीन न्यासियों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) मानी जाएगी.

(b) All matters will be decided mutually by the Trustees.
न्यासियों द्वारा सभी विषय आपसी विचार विमर्श से निपटाए जाएँगे.

(c) Resolution passed without any meeting of the Trustees but by circulation thereof and evidenced in writing under the hands of two thirds of the trustees shall be as valid and effectual as a Resolution duly passed at a meeting of Trustees.

बिना बैठक किये सर्कुलेशन से पारित संकल्प को न्यासियों की वास्तविक बैठक की तरह ही वैध और प्रभावी माना जायेगा यदि दो तिहाई (२/३) न्यासी लिखित रूप में देते हैं.

14. The Trustees shall have the power to determine in case of doubt whether any moneys or property shall for the purpose of the charity be considered as capital or income and whether out of income or capital any expenses ought to be paid or borne and every such determination shall be binding and conclusive evidence. And Trusees shall not be allowed to spend the income or corpus of the Trust for any purpose not authorised by these presents.

न्यासियों को संशय की स्थिति में यह निर्धारण करने का अधिकार होगा कि परमार्थ के लिए किसी धन या संपत्ति को पूँजी या आय माना जाये कि नहीं और ऐसी आय में से कोई व्यय चुकाया ही जाये या नहीं, और ऐसा निर्धारण बाध्यकारी एवं अंतिम निर्णय होगा. न्यासियों को इस विलेख में प्राधिकृत किये गए उद्देश्यों के अलावा अन्य कहीं भी न्यास-निधि या उसके संचय को खर्च करने का अधिकार नहीं होगा.    

15. The accounting year of the Trust shall be the financial year ending on Diwali (Shri Veer Nirvaan Kalyanak Divas) every year.

न्यास का लेखांकन वर्ष प्रतिवर्ष दीपावली (श्री वीर निर्वाण कल्याणक दिवस) को समाप्त होने वाला वर्ष होगा.

16. The Trust and the Trust funds shall be irrevocable for all times.
न्यास एवं न्यास निधि हमेशा के लिए अखंडनीय रहेंगे.

18. It is expressly declared that no part of the Trust property or its income or any accretion thereto shall be applied for any Purpose which is not a charitable purpose in law, and all provisions hereof shall be construed accordingly.
यहाँ ये स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की संपत्ति अथवा उसकी आय या उनमें हुई बढ़ोतरी के किसी भी अंश को ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कानून के अनुसार पारमार्थिक/धर्मादय उद्देश्य नहीं है.
 
The parties have signed this trust deed on …………………….
पक्षकारों ने इस न्यास-विलेख पर .................... को हस्ताक्षर किये.



न्यास लेखक के हस्ताक्षर
नाम:....................

साक्षी:..................
नाम:.............
पता:.................


न्यासियों के हस्ताक्षर

साक्षी:...............
नाम:................
पता:................