अनुवाद

सोमवार, 29 अक्तूबर 2012

भारत सरकार - बॉण्ड अथवा बंध-पत्र का प्ररूप


बॉण्ड
इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम ....................... (संगठन/गैर सरकारी संगठन  का नाम जो पंजीयन प्रमाणपत्र में है) संस्‍थान रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीयित एक संघ जो................... (पंजीयन प्राधिकारी का नाम और पूरा पता) के कार्यालय द्वारा ................... राज्‍य में ...................में कार्यालय की पंजीयन संख्‍या ............. दिनांक ............ द्वारा पंजीयित है (जिन्‍हें यहां बाद में बाध्‍यताधारी कहा गया है) भारत के राष्‍ट्रपति के प्रति (जिन्‍हें यहां बाद में सरकारी कहा गया है) रु ................ (शब्‍दों में रुपए ......................... मात्र) की राशि के लिए पूरी तरह आबद्ध हैं जिसका भुगतान मांगे जाने पर राष्‍ट्रपति कोनिष्‍ठा के साथ और बिलना आपत्ति के किया जाएगा, और उस भुगतान के लिए हम स्‍वयं को और अपने उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितियों को इस प्रलेख द्वारा आबद्ध करते हैं।

2.      आज ........... (तिथि) ................. (माह) वर्ष दो हजार ............... को हस्‍ताक्षरित।
3.      यह: बाध्‍यताधारी ने अपने पत्र संख्‍या ............. दिनांक ......... द्वारा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के माध्‍यम से सरकार को रु. ......... के अनुदान के लिए एक अनुरोध प्रस्‍ताव भेजा है, अत: बाध्‍यताधारी सरकार को भेजे गए प्रस्‍ताव में अनुरोधित रु. ................ की पूरी राशि के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय के पक्ष में यह बॉन्‍ड पहले से निष्‍पादित करने के लिए सहमत हो गया है। बाध्‍यताधारी प्रस्‍ताव वित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्‍वीकृत कोई अन्‍य राशि स्‍वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। बाध्‍यताधारी प्रस्‍तावित राशि का यह बॉन्‍ड स्‍वेच्‍छा से निष्‍पादित कर रहा है इस शर्त के साथ कि बाध्‍यताधारी इस राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्‍वीकृत वास्‍तविक राशि के लिए आबद्ध होगा, जो भी कम हो। बाध्‍यताधारी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ‘‘संस्‍वीकृति पत्र’’ में उल्लिखित करने के लिए भी सहमत है।
4.      अब उपरिलिखित बाध्‍यता की शर्त यह है कि यदि बाध्‍यतधारी संस्‍वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत् पूरा और उनका अनुपालन करे तो उपरिलिखित बॉन्‍ड या बाध्‍यता शून्‍य और अप्रभावी हो जाएगी। किंतु अन्‍यथा वह पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगी। यदि अनुदान का कोई अंश उस अवधि की समाप्ति के बाद बचा रहे जिसके भीतर उसे खर्च करना था तो बाध्‍यताधारी बची हुई शेष राशि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज के साथ लौटा देने के लिए सहमत है जब तक संस्‍वीकृति प्राधिकारी उसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की अनुमति न दे दे। अनुदान की राशि उस पर अर्जित ब्‍याज के साथ लौटा दी जाएगी।
5.      संस्‍थान/ट्रस्‍ट ऐसे सभी मौद्रिक या अन्‍य लाभ समर्पित कर देने उनका मौद्रिक मूल्‍य सरकार को दे देने के लिए सहमत है और वचन देता है जो वह उस संपत्ति भवन या अन्‍य परिसंपत्तियों के अनधिकृत प्रयोग (यथा परिसर को यथेष्‍ट या यथेष्ट से कम प्रतिफल के लिए किराए पर देना या परिसर का प्रयोग उससे भिन्‍न उद्देश्‍य के लिए करना जिसके लिए वह उद्दिष्‍ट था) द्वारा प्राप्‍त अथवा व्‍युत्‍पन्‍न हुए हों/प्राप्‍त अथवा व्‍युत्‍पन्‍न हों। समर्पित किए जाने वाले सरकार को दिए जाने वाले उपर्युक्‍त मौद्रिक मूल्‍य से संबंधित सभी मामलों के बारे में युवा कार्य और खेल मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक अध्‍यक्ष का निर्णय अंतिम और संस्‍थान/न्‍यास पर बाध्‍यकारी होगा।
6.      अनुदानग्राही की कार्यकारिणी समिति का सदस्‍य
()       संस्‍वीकृति पत्र में विनिर्दिष्‍ट निर्धारित ति‍थियों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेगा; और
()       अनुदान का प्रयोग किसी अन्‍य उद्देश्‍य के लिए नहीं करेगा और योजना अथवा संबंधित कार्य का निष्‍पादन अन्‍य संस्‍थाओ या संगठनों को नहीं सौंपेगा; और
()       सहायता अनुदान से संबंधित करारनामे में विनिर्दिष्‍ट किन्‍हीं अन्‍य शर्तों का पालन करेगा।

अनुदानग्राही द्वारा शर्तों का अनुपालन न किए जाने या बॉन्‍ड की शर्तों का उल्‍लंघन किए जाने की स्थिति में बॉन्‍ड के सभी हस्‍ताक्षरकर्ता अनुदान की पूरी या आंशिक राशि उस पर 10 प्रतिशत की दर से ब्‍याज के साथ भारत के राष्‍ट्रपति को लौटाने के लिए संयुक्‍त रूप से और अलग- अलग जिम्‍मेदार होंगे। इस बॉन्‍ड का स्‍टाम्‍प शुल्‍क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7.      और यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि:
(i)     इस प्रश्‍न के बारे में कि संस्‍वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी निबंधन या शर्त का भंग अथवा उल्‍लंघन हुआ है या नहीं, युवा कार्य और खेल मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्‍यताधारियों पर बाध्‍यकारी होगा; और
(ii)    इस विलेख पर देय स्‍टाम्‍प शुल्‍क सरकार वहन करेगी।

इसके साक्ष्‍य स्‍वरूप यह विलेख नीचे लिखे अनुसार बाध्‍यताधारियों की ओर से यहां ऊपर लिखित तिथि को बाध्‍यतधारियों के शासी निकाय द्वारा पारित संकल्‍प सं................... दिनांक ......... के अनुसरण में, जिसकी प्रति इसके संलग्‍नक ख के रूप में संलग्‍न है (गैर सरकारी संगठन /अनुदानग्राही द्वारा संलग्‍न की जाए), निष्पादित किया गया।

................. के निमित्त और उसकी ओर से हस्‍ताक्षरित
...............
अनुदानग्राही के हस्‍ताक्षर
बाध्‍यताधारी संघ का नाम, यथा पंजीयित ............... डाक का पूरा पता .................................................................. टेलीफोन नंबर ........मोबाइल नं.......... ई मेल पता (यदि हो)............. फैक्‍स नंबर .......... के सामने (साक्षी का नाम और पता)
(i)                                         .........................................................................................................
(ii)                                        .........................................................................................................

भारत के राष्‍ट्रपति के निमित्त और
उनकी ओर से स्‍वीकृत
(मुहर)
_____________________
(नाम और पता)
पद नाम ................
तिथि -

मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा हस्‍ताक्षरित किया जाए।

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