आयकर अधिनियम की धारा 56 (२) में "रिश्तेदार" से आशय:
(i) व्यक्ति का/की पति या पत्नी;
(ii) व्यक्ति का/की भाई या बहन;
(iii) व्यक्ति के जीवनसाथी का/की भाई या बहन; (साला-*सहराज, साली-*साडू भाई, देवर-*भाभी, ननद-*ननदोई)
(iv) व्यक्ति के माता-पिता दोनों में से किसी का/की भाई
या बहन; (चाचा-चाची*, फूफा*-बुआ, मौसी-*मौसा, मामा-*मामी)
(v) व्यक्ति की कोई स्वशाखीय संतान
या वंशज ;
(vi) व्यक्ति की पत्नी/पति की कोई
स्वशाखीय संतान या वंशज
(vii) खंड (ii) से (vi) में निर्दिष्ट व्यष्टि (पर्सन) का *पति या पत्नी