जैसा कि आप
जानते हैं १६ वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने और
भारत के मतदाताओं को मतदान और चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरुक बनाने हेतु कदम
उठाता है. पर देश के 96% अंग्रेजी ना जानने वाले मतदाता इस
प्रक्रिया से वंचित हैं क्योंकि आयोग में लगभग सारा कामकाज आज भी अंग्रेजी में हो
रहा है.
आइए, हम सब मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री वीएस संपत vs.sampath@eci.gov.in से मांग करें कि आयोग सभी
दस्तावेज हिन्दी में जारी करे.
प्रतिलिपि इनको भी भेजें:
श्री एचएस
ब्रह्म, चुनाव आयुक्त hs.brahma@eci.gov.in, ड ॉ. नसीम
जैदी, चुनाव आयुक्त nasimzaidi@eci.gov.in, श्री सुमित मुखर्जी, सचिव (चुनाव आयोग) smukherjee@eci.gov.in एवं राजभाषा विभाग: सचिव महोदया secy-ol@nic.in, निदेशक jatchaudhary1@yahoo.com
आपको क्या करना है:
संलग्न पत्र में अपना नाम-पता
और ईमेल भरें, प्रिंट
निकालें और डाक से अथवा फैक्स से भेज दें.
अथवा, प्रारूप की प्रतिलिपि बनाएँ
(टैक्स्ट कॉपी करें) और ईमेल के कम्पोज में जाकर चिपका (पेस्ट कर) दें, सब्जेक्ट में "विषय"
पेस्ट करें, अपना नाम-पता लिखें और भेज दें.
इसके बाद सूचना मेरे ईमेल आईडी
पर भेजें अथवा भेजा गया ईमेल मुझे अग्रेषित (फॉरवर्ड) करें. हमें ऐसे 1000 पत्र-ईमेल भिजवाने हैं, अपने मित्रों-परिजनों से अनुरोध
करें.
cs.praveenjain@gmail.com
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पत्र का प्रारूप
दिनांक:
सेवा में,
श्री वीएस
संपत,
मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक
रोड, नई
दिल्ली -110001
दूरभाष:011-23717391 फैक्स: 011-23713412
विषय: भारत के मतदाताओं को चुनाव
सम्बन्धी दस्तावेज, सेवाएँ एवं सुविधाएँ हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध
करवाने हेतु अनुरोध
महोदय,
16वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं,
भारत
निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने, उनका नियमन करने और भारत के मतदाताओं को
चुनाव प्रक्रिया एवं मतदान के प्रति जागरुक बनाने हेतु कार्य करता है, पर देश के 96%
अंग्रेजी
ना जानने वाले मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित हैं क्योंकि
दुर्भाग्य से आयोग ने अपनी वेबसाइट विदेशी भाषा अंग्रेजी में बनाई है,
ऑनलाइन
मतदाता पंजीयन भी केवल विदेशी भाषा में है अधिकतर दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी
हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देश की अंग्रेजी ना जानने वाली 96
% जनता
नए युग की इन सेवाओं से पूरी तरह से वंचित है.
ऐसा लगता है कि चुनाव और चुनाव प्रक्रिया में
केवल अंग्रेजी जानने वाले 3-4% मतदाताओं
का ही ख्याल रखा गया है जबकि देश के हर नागरिक को इससे सम्बन्धित जानकारी पाने का
पूरा हक़ है ताकि वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में
अपनी सही भूमिका अदा कर सके. इस उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि
चुनाव आयोग एवं प्रत्येक राज्य के मुख्य चुनाव आधिकारी जनता को हिन्दी एवं संबंधित
राज्य की राजभाषा में चुनाव सम्बन्धी दस्तावेज, फॉर्म, आधिकारिक वेबसाइट एवं
ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवा देते.
आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय!
हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं:
1.
कि इस लोकसभा चुनाव से पहले 'भारत
निर्वाचन आयोग' की
वेबसाइट भारत की राजभाषा हिन्दी में उपलब्ध करवा दीजिए.
2.
कि आयोग द्वारा 16वीं लोकसभा के
चुनावों से संबंधित सभी दस्तावेज (राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)
में
उल्लिखित 14 दस्तावेजों सहित ) द्विभाषी
(हिन्दी और बाद में अंग्रेजी को रखते हुए) रूप में जारी किए जाएँ और द्विभाषी रूप
में ही वेबसाइट पर डाले जाएँ.
3.
कि आयोग आचार संहिता के उल्लंघन
सम्बन्धी नोटिस, दिशा-निर्देश,
नामांकन-फॉर्म
आदि हिन्दी में जारी करे.
4.
कि मतगणना से पहले आयोग लोकसभा
चुनावों के परिणामों के त्वरित ऑनलाइन आँकड़े आयोग की वेबसाइट पर हिन्दी में उपलब्ध
करवाने की व्यवस्था करे.
5.
कि आयोग की सभी ऑनलाइन सेवाएँ जैसे
शिकायत, मतदाता पंजीयन,
मतदाता
सूची में नाम ढूँढना आदि राजभाषा हिन्दी में उपलब्ध करवा दी जाएँ.
6.
कि आयोग सभी राज्यों के मुख्य चुनाव
आयुक्तों को निर्देश जारी करे कि वे अनिवार्य रूप से अपनी-अपनी वेबसाइट संबंधित राज्य
की राजभाषा में बनाएँ और सभी दस्तावेज तथा ऑनलाइन सेवाएँ उसी भाषा में उपलब्ध रहें.
मैं आपके द्वारा शीघ्र कार्यवाही एवं सकारात्मक
उत्तर की अपेक्षा करते हैं.
भवदीय:
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अपना पता लिखें
ईमेल आईडी लिखें