अनुवाद

मंगलवार, 28 मई 2013

राजभाषा विभाग से भारत सरकार में हिन्दी की वास्तविक वर्तमान स्थिति पर प्रश्न

विषय : भारत सरकार में हिन्दी की वास्तविक वर्तमान स्थिति 

महोदय,
भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों और पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक माध्यमों(ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, गूगल+, यू-ट्यूब आदि-आदि) का भरपूर उपयोग किया जा रहा है पर जो एक गैर-भारतीय भाषा उपयोग में लायी जा रही है वह है अंग्रेजी.
कृपया बताने का कष्ट करें :
सामाजिक मीडिया:
१) क्या भारत सरकार द्वारा सामाजिक माध्यमों पर भारत की राजभाषा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है?
२) क्या भारत सरकार द्वारा सामाजिक माध्यमों पर केवल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना संविधान के अनुच्छेद ३४३-३५१, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, एवं राजभाषा नीति का उल्लंघन नहीं है ? यदि सामाजिक माध्यमों पर केवल अंग्रेजी का प्रयोग उक्त का उल्लंघन नहीं है तो उसके कारण और सम्बन्धित प्रावधान क्या हैं?
३) भारत सरकार द्वारा सामाजिक माध्यमों पर भारत की राजभाषा के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने क्या अब तक कोई कदम उठाए हैं, उनका विवरण क्या है?
४) आम विचार के अनुसार भारत सरकार द्वारा सामाजिक माध्यमों पर केवल अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद ३४३-३५१, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, एवं राजभाषा नीति स्पष्ट उल्लंघन है, जो कई वर्षों से निरंतर जारी है उसे रोकने के लिए राजभाषा विभाग ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि कोई कदम नहीं उठाए हैं तो उसके पीछे क्या कारण रहे?
सरकारी जालस्थल (वेबसाइटें):
१. चूँकि भारत की राजभाषा हिन्दी है उसके उपरांत भी भारत के राष्ट्रपति, एवं  भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों की ९९% वेबसाइटें पूर्व-निर्धारित रूप से (बाई डिफॉल्ट) अंग्रेजी में ही खुलती हैं और 'हिन्दी में' का विकल्प अंग्रेजी वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर दिया जाता है, कृपया बताएँ कि क्या ऐसा करना राजभाषा अधिनियम १९६३ की धारा ३(३) के अंतर्गत जारी कार्यालय ज्ञापन क्र. 12024/2/92-रा.भा. (बी-II), दिनांक ६ अप्रैल १९९२  का ठीक अनुपालन है?
२. क्या भारत सरकार के  मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों की वेबसाइटें पूर्व-निर्धारित रूप से अंग्रेजी में बनाए जाने के सम्बन्ध में कोई नियम/आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्या यह राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन है?
३. आम विचार के अनुसार भारत सरकार के  मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों की वेबसाइटें पूर्व-निर्धारित रूप से अंग्रेजी में खुलना, संविधान के अनुच्छेद ३४३-३५१, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, एवं राजभाषा नीति स्पष्ट उल्लंघन है, जो कई वर्षों से निरंतर जारी है उसे रोकने के लिए राजभाषा विभाग ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं, काया निर्देश जारी किए हैं ? यदि कोई कदम नहीं उठाए हैं तो उसके पीछे क्या कारण रहे?
४. यह सर्वमान्य और सर्वज्ञात तथ्य है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों /सार्वजनिक बैंकों की वेबसाइटें पहले अंग्रेजी में ही आरम्भ (लॉञ्च) की जाती हैं और उसके कई वर्षों बाद हिन्दी में वेबसाइटें बनायी जाती रही हैं, हिन्दी वेबसाइटें समय पर अद्यतन भी नहीं की जाती, कई बार तो वर्षों तक कोई उनकी सुध नहीं लेता. तो क्या है माना जाए कि राजभाषा के नाम पर अंग्रेजी ही भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में है?
५. भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों /सार्वजनिक बैंकों की हिन्दी वेबसाइटों पर क्या-२ सामग्री अंग्रेजी में डाली जा सकती है, तत्संबधी क्या नियम हैं?
६. भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों /सार्वजनिक बैंकों की हिन्दी वेबसाइटों के अद्यतन किए जाने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
७. सार्वजनिक बैंकों द्वारा नेटबैंकिंग-ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा किन भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी,तत्सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
८. भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों /सार्वजनिक बैंकों द्वारा प्राप्त हिन्दी ईमेल का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
९. भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं  भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों /सार्वजनिक बैंकों द्वारा प्राप्त किसी भी ईमेल (प्राप्त ईमेल की भाषा कोई भी हो) की प्राप्ति के बाद भेजी जाने वाली "प्राप्ति -स्वीकृति" किस भाषा में दी जानी  चाहिए, इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
सरकारी प्रतीक-चिह्न (लोगो)
भारत सरकार के  मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले किसी भी प्रतीक-चिह्न के सम्बन्ध में क्या नियम -विधान है, प्रतीक-चिह्न में कौन -२ सी भाषाएं  प्रयोग की जानी चाहिए? कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जायेगी? उसका विवरण क्या है?
ऑनलाइन सदस्यता/प्रवेश/ नौकरी आवेदन प्ररूप:
भारत सरकार के  मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/शिक्षण संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले किसी भी ऑनलाइन सदस्यता/प्रवेश/ नौकरी आवेदन प्ररूप के सम्बन्ध में क्या नियम -विधान है, ऑनलाइन सदस्यता/प्रवेश/ नौकरी आवेदन प्ररूप में कौन-२ सी भाषाएं प्रयोग की जानी चाहिए, कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जायेगी? उसका विवरण क्या है?
मोबाइल अनुप्रयोग (ऐप्लिकेशन):
भारत सरकार के  मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कंपनियों/शिक्षण संस्थानों/सार्वजनिक बैंकों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भीमोबाइल अनुप्रयोग के सम्बन्ध में क्या नियम -विधान है, मोबाइल अनुप्रयोग में कौन-२ सी भाषाएं प्रयोग की जानी चाहिए, कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जायेगी? उसका विवरण क्या है?
भारत सरकार/राजभाषा विभाग/ सी-डैक ने अब तक ऑनलाइन हिन्दी सिखाने के लिए कौन-२ से सॉफ्टवेयर, मोबाइल अनुप्रयोग, वेब - अनुप्रयोग और वेबपृष्ठ बनाए/जारी किए हैं, उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?उसका विवरण क्या है?
जैसा कि चीन  ने ऑनलाइन मंदारिन सिखाने के विकल्प उनकी कई सरकारी वेबसाइटों (प्रधानमंत्री) पर दिए हैं क्या ऐसी कोई सुविधा हिन्दी के लिए भारत सरकार ने आरंभ की है? इस सम्बन्ध में कोई योजना?
शीघ्र उत्तर की अपेक्षा के साथ