अनुवाद

गुरुवार, 20 जून 2013

सूचना प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से प्रश्न

प्रति,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, 
सूचना प्रसारण मंत्रालय (सूप्रम)
कमरा नं. ६५३, शास्त्री भवननई दिल्ली – ११०००१

विषय: सूचना का अधिकार 2005 के अधीन सूचना प्राप्त हेतु.

महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में प्रदान करने की कृपा करें, सूप्रम से आशय सूचना प्रसारण मंत्रालय से है :
1)     सूप्रम के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन की क्या स्थिति है?
2)     क्या सूप्रम ने हिन्दी सलाहकार समिति अथवा राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की है? ऐसी समिति की पिछले २ वर्ष की बैठकों का विवरण प्रदान करें.
3)     सूप्रम के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन के लिए कितने हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका विवरण क्या है?
4)     सूप्रम के सामाजिक माध्यमों (ट्विटर, फेसबुक आदि) के आधिकारिक पतों की जानकारी दें, इन पर हिन्दी का प्रयोग कब से आरम्भ किया जाएगा? केवल अंग्रेजी के प्रयोग का निर्णय/आदेश किसका है उसकी प्रति उपलब्ध करवाएँ?
5)     सूप्रम की मुख्य वेबसाइट की राजभाषा में उपलब्धता, नवीनतम एवं त्रुटिविहीन जानकारी के कौन अधिकारी उत्तरदायी है, उनका नाम/पता/ईमेल सहित पूरा विवरण प्रदान करें?
6)     सूप्रम की मुख्य हिन्दी वेबसाइट पर अभी कई पृष्ठ हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं, उसपर उपलब्ध हिन्दी सामग्री में वर्तनी की ढेरों त्रुटियाँ भी हैं, मुखपृष्ठ पर भी त्रुटियाँ है. इन सभी कमियों को कब तक दूर कर लिया जाएगा? इसकी क्या योजना है
7)     सूप्रम की मुख्य वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर केवल अंग्रेजी में Welcome to Ministry of Information & Broadcasting लिखा है उसके आगे/ऊपर “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वागत है” कब लिखा जाएगा?
8)     सूप्रम के मुख्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे पत्र-शीर्ष, लिफाफे, रबर की मुद्राएँ, अधिकारियों के नामपट, फाइल आवरण पर विवरण, दिशा-सूचक निर्देश (साइनेज) आदि किस भाषा में बनाये गए हैं?
9)     सूप्रम के मुख्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे ऐसे पत्र-शीर्ष, लिफाफे, रबर की मुद्राएँ, अधिकारियों के नामपट, फाइल, दिशासूचक-निर्देश (साइनेज) आदि का विवरण प्रदान करें जो केवल अंग्रेजी में हैं?
10)   सूप्रम द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस-विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में जारी की जाती हैं, इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
11)   सूप्रम द्वारा गत ३ वर्षों में कितने समारोह/सम्मेलन/प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए? इनमें से कितने कार्यक्रमों के आमंत्रण-पत्र, बैनर, पोस्टर केवल अंग्रेजी में बनाये गए?
12)   आगे यह भी बताएँ कि  इनमें से कितने कार्यक्रमों में मुख्य-अतिथियों के नाम की मेज पट्टिका (टेबल नेम प्लेट) केवल अंग्रेजी में बनाई गई?
13)   भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किए जाने वाले स्मृतिचिह्न (मेमेंटो) एवं प्रशस्तिपत्र पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तत्सम्बन्धी आदेश/नियम क्या है?
14)   सूप्रम के अधीन/ नियंत्रण में कार्यरत निकायों की सूची प्रदान करें.
15)   सूप्रम के अधीन/ नियंत्रण में कार्यरत निकायों में राजभाषा अनुपालन की क्या स्थिति है?
16)   सूप्रम के अधीन/ नियंत्रण में कार्यरत कितने निकायों की वेबसाइटें राजभाषा में उपलब्ध हैं? उनका पता क्या है?
17)   जिन निकायों की वेबसाइटें हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं?  उनकी हिन्दी वेबसाइटें कब आरंभ की जाएँगी, उसकी क्या योजना है?
18)   भारत में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों एवं उनके प्रोमोज़ के नाम/शीर्षक एवं फिल्म/प्रोमोज़  के आरम्भ और अंत में (कलाकारों/गायकों के नाम/फिल्म निर्माण टीम आदि के नाम) जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है, उस सम्बन्ध में क्या नियम है? जैसे ऐसे शीर्षक/नाम एवं अन्य विवरण किस भाषा और लिपि में प्रदर्शित किए जाने चाहिए
[सूप्रम अविलम्ब ऐसा नियम बनाए कि भारत में प्रदर्शित/उद्घाटित/रिलीज़ होने वाली फ़िल्में जिस भाषा की होंगी उसके नाम /शीर्षक और फिल्म के आरम्भ, अंत और फिल्म के दौरान एवं /उनके प्रोमोज़ में जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है, वह उसी भाषा में लिखा/टाइप किया होना अनिवार्य होगा जिस भाषा की वह फिल्म है. जैसे गुजराती अथवा तमिल भाषा की फिल्म में स्क्रीन पर लिखा हुआ सबकुछ गुजराती और तमिल में हो. यदि तमिल फिल्म का नाम अंग्रेजी में है तो भी उसे तमिल की लिपि में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए. फिल्म निर्माता फिल्म की मूल भाषा से इतर अन्य किसी भी वैकल्पिक भाषा (अंग्रेजी सहित) प्रयोग करना चाहे तो उसे इसकी छूट दी जाए परन्तु जिस भाषा की फिल्म है उसके सभी विवरण (टाइटल्स) उसी भाषा में लिखना अनिवार्य किया जाए]

19)   भारत में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों/वृत्तचित्र/धारावाहिक/टीवी शो/ कार्यक्रमों के पोस्टर/सीडी एवं कैसेट के आवरण/वेबसाइट आदि किस भाषा में बनाये जाने चाहिए, उस सम्बन्ध में क्या नियम हैं
[जैसे गुजराती अथवा तमिल भाषा की फिल्म के पोस्टर/सीडी एवं कैसेट के आवरण/वेबसाइट आदि में गुजराती और तमिल प्रयोग करना अनिवार्य किया जाए. फिल्म निर्माता फिल्म की मूल भाषा से इतर अन्य कोई वैकल्पिक भाषा (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) का प्रयोग करना चाहे तो उसे इसकी छूट दी जाए परन्तु जिस भाषा की फिल्म है उसका प्रयोग और उसको प्राथमिकता देना अनिवार्य किया जाए]

20)   भारत सरकार द्वारा मान्य/पंजीकृत सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी वृत्तचित्र/धारावाहिक/टीवी शो/ कार्यक्रमों/ समाचार अंकों (बुलेटिनों) के नाम/शीर्षक एवं कार्यक्रम आदि के आरम्भ और अंत में (कलाकारों/गायकों के नाम/कार्यक्रम निर्माण टीम आदि के नाम) जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है, उस सम्बन्ध में क्या नियम है? जैसे ऐसे शीर्षक/नाम एवं अन्य विवरण किस भाषा और लिपि में प्रदर्शित किए जाने चाहिए?
[जैसे गुजराती अथवा तमिल भाषा के सभी वृत्तचित्र/धारावाहिक/टीवी शो/ कार्यक्रमों/ समाचार अंकों (बुलेटिनों) के नाम/शीर्षक एवं कार्यक्रम आदि के आरम्भ और अंत में (कलाकारों/गायकों के नाम/कार्यक्रम निर्माण टीम आदि के नाम) जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई देता है उसमें गुजराती और तमिल प्रयोग करना अनिवार्य किया जाए. वृत्तचित्र/धारावाहिक/टीवी शो/ कार्यक्रमों/ समाचार अंकों (बुलेटिनों)के निर्माता मूल भाषा से इतर अन्य कोई वैकल्पिक भाषा का प्रयोग करना चाहे तो उसे इसकी छूट दी जाए परन्तु जिस भाषा का वृत्तचित्र/धारावाहिक/टीवी शो/ कार्यक्रमों/ समाचार अंक (बुलेटिन) है उसका प्रयोग और उसको प्राथमिकता देना अनिवार्य किया जाए]

21)   भारत सरकार द्वारा मान्य/पंजीकृत सभी टीवी चैनलों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाये जाने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं और ऐसी वेबसाइट किस भाषा में बनाई जानी चाहिए?
22)   हर वर्ष भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया) के आयोजन में हर स्तर पर भारत की राजभाषा की घोर उपेक्षा की जाती है और राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का खुला उल्लंघन होता है. उल्लंघन की बानगी कुछ इस प्रकार है : (क) समारोह के बैनर, पोस्टर, हस्त-पुस्तिकाएँ, सूची-पत्र (कैटलाग) केवल अंग्रेजी में छापे जाते हैं जबकि इन्हें अनिवार्य रूप से हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में  होना चाहिए. (ख). समारोह का प्रतीकचिह्न  भी केवल अंग्रेजी में जारी किया जाता गया है और वर्षों से ऐसा हो रहा है. (ग) समारोह की वेबसाइट की वेबसाइट भी केवल अंग्रेजी में बनायी है. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में राजभाषा के अनुपालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है उसका नाम, पदनाम, पता, फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी क्या है
23)   भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतीकचिह्न किस नियम के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में बनाया गया है उसकी प्रति उपलब्ध करवाएँ. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ki hindi website kab banegi?
24)   भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एवं इसी तरह के भारत में आयोज्य अन्य अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में राजभाषा के अनुपालन के लिए मंत्रालय ने पिछले ३ वर्षों में क्या कदम उठाए हैं?
25)   ४४वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष दिनांक: २० से ३० नवंबर २०१३ के बीच आयोजित होगा उसमें राजभाषा के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? उसकी क्या योजना है
26)   क्या इस वर्ष ४४वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रयोग होने वाले/जारी होने वाले सभी आमंत्रण-पत्र/बैनर/पोस्टर/सूची-पत्र(फिल्म-कैटलाग) आदि हिन्दी को प्राथमिकता देते हुए द्विभाषी बनाए जाएँगे? इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आयोजन समिति को क्या निर्देश दिए हैं?
आवेदक:


संलग्न: शुल्क हेतु १० रु का भाडाआ (आईपीओ)

सूप्रम से प्राप्त उत्तर यहाँ देखें: http://hamaribhasha2050.blogspot.in/2013/07/blog-post_18.html