अनुवाद

मंगलवार, 8 अक्तूबर 2013

यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो भूल से भी म्युचुअल फंड/शेयर आदि में कतई निवेश ना करें

प्रति,
निदेशक (शिकायत)
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार 

विषय : सेबी द्वारा राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं आदेशों का निरंतर उल्लंघन की शिकायत 

आदरणीय महोदय,

मैं पिछले कई महीनों से लगातार सेबी द्वारा राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं आदेशों का निरंतर उल्लंघन किये जाने की शिकायत राजभाषा विभाग को कर रहा हूँ पर खेद है राजभाषा विभाग से अब तक किसी कार्यवाही की सूचना नहीं मिली है.


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट राजभाषा में उपलब्ध है  पर उस पर निवेशकों के लिए उपयोग कोई भी जानकारी हिन्दी में नहीं हैसारा कामकाज अंग्रेजी में किया जाता हैनिवेशकों के हित सम्बन्धी सारे नियम/कानून/निर्देश केवल अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं और हिन्दी वेबसाइट केवल दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है एवं निवेशक शिकायत वेबसाइट http://scores.gov.in/Complaint.aspx?flag=n अब तक हिंदी में उपलब्ध नहीं करवाई गई।


मैंने १५ मार्च  २०१३ को  संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज करवाईअनुस्मारक भेजे पर आज तक कोई  कार्यवाही भी नहीं हुई.

कृपया मेरी अधोलिखित शिकायत को संज्ञान में लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तुरंत कड़े निर्देश जारी करें कि हिन्दी वेबसाइट पर भी अंग्रेजी वेबसाइट के समान सारी सामग्री हिन्दी में उपलब्ध करवाई जाए और निवेशक शिकायत वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध करवाई जाए तथा हिन्दी में ऑनलाइन  शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा दी जाए.

सेबी का प्रतीक-चिन्ह (लोगो) SEBI अभी केवल अंग्रेजी में हैजो  कि  राजभाषा अधिनियम १९६३ एवं उसके अधीन बने नियम आदि के विपरीत है। जिस तरह भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतीक-चिन्ह में हिन्दी सबसे ऊपर है उसी तरह सेबी के प्रतीक -चिन्ह में भी सुधार किया जाना अपेक्षित है.

सेबी द्वारा आयोजित अथवा प्रेरित सभी कार्यक्रमोंबैठकोंसंगोष्ठियों के बैनरपोस्टर तथा आमंत्रण पत्र आदि अब तक केवल अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते रहे हैं और अब भी वही प्रथा चल रही  है ।