अनुवाद

मंगलवार, 29 अक्तूबर 2013

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंग्रेज मतदाताओं के हितैषी, देहातियों की ऐसी..................

ceo_delhi@eci.gov.in,
 jatchaudhary1@yahoo.com,
 "Joint Secy, OL" <jsol@nic.in>,
 राष्ट्रपति जी Rashtrapatiji <presidentofindia@rb.nic.in>,

प्रति,
निदेशक (शिकायत)
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली 


महोदय 

दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ की आम जनता की संचार की भाषा एवं प्रदेश की राजभाषा हिंदी है पर आपकी वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है. भारत सरकार के नियमानुसार एवं राष्ट्रपति जी के २ जुलाई २००८ के आदेशानुसार आपकी वेबसाइट  अनिवार्य रूप से हिंदी में होनी चाहिए।

प्रदेश के वे मतदाता जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है वे वेबसाइट हिंदी में ना होने के कारण ऑनलाइन पंजीयन जैसी सुविधाओं का लाभ लेने से पूरी तरह से वंचित हो गए हैं. भारत के नागरिक होने के नाते उन्हें अपनी भाषा में जानकारी पाने का पूरा अधिकार हैमुख्य निर्वाचन अधिकारी -दिल्ली द्वारा अंग्रेजी में जानकारी देना एवं हिंदी में कोई भी जानकारी उपलब्ध ना करवाना दिल्ली के मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों का सर्वथा हनन है. भाषाई आधार पर अंग्रेजी ना जानने वाले मतदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और वेबसाइट पर सभी नयी सेवाएँ केवल अंग्रेजी जानने वाले मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. 

आपसे अनुरोध है वेबसाइट को अविलम्ब द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाएँ। शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ 

भवदीय 
प्रवीण जैन 

प्रति: श्री विजय देव,  मुख्य निर्वाचन अधिकारीदिल्ली