Date: Friday, November 9, 2012 5:44 pm
Subject: दिल्ली पुलिस's Hindi website is avalaible, is this a violation of the Official Language Act, 1963?
To: delpol@vsnl.com
Cc: cp.neerajkumar@nic.in, splcp-admin-dl@nic.in
प्रति,दिल्ली पुलिसमहोदय/महोदया,सूचना तकनीक के इस नये-नवेले दौर में अब जबकि यूनिकोड तकनीक के कारण हिन्दी वेबसाइट बनाना किसी आम आदमी के लिए भी बहुत आसान हो गया है तब भी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों अथवा आयोगों की वेबसाइटें हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं और जो उपलब्ध हैं वे अधूरेपन का रोना रो रही हैं. नागरिक सबसे पहले' की आवाज़ उठाने वाले दिल्ली पुलिस विभाग की वेबसाइट नागरिकों की भाषा- हिन्दी में आज तक उपलब्ध नहीं है.विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ:
- भारत की राजभाषा हिन्दी है पर आज तक भारत सरकार-दिल्ली पुलिस विभागकी हिन्दी वेबसाइट उपलब्ध नहीं है., कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या यह राजभाषा अधिनियम १९६३ तथा उसके अधीन बने नियमों, नियमनों के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है?
- दिल्ली पुलिस विभाग की पूर्ण अद्यतन आधिकारिक हिन्दी वेबसा
इट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस/किन अधिकारी/अधिकारियों की है? - भारत की जनता के लिए दिल्ली पुलिस विभाग की पूर्ण अद्यतन आधिकारिक हिन्दी वेबसाइट कितने दिनों में उपलब्ध करवा दी जाएगी?
आपके सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करता हूँ।
सीएस प्रवीण कुमार जैन
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