भारत सरकार
महोदय,
भारत सरकार के कानून के अनुसार हिन्दी में वेबसाइट बनाना और उसे समय-२ पर अंग्रेजी वेबसाइट के साथ अद्यतन करना कानूनन अनिवार्य है पर फिर भी आपकी वेबसाइट अब तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है.
यह राजभाषा अधिनियम १९६३ एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४३-३५१ का स्पष्ट उल्लंघन है. आपसे विनम्र निवेदन है कि हिन्दी वेबसाइट तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। हिन्दी वेबसाइट पर अंग्रेजी सामग्री, अंग्रेजी पीडीएफ /वर्ड फाइलें, अंग्रेजी प्रेस-विज्ञप्तियाँ ना डाली जाएँ एवं उसके स्थान पर हिन्दी सामग्री को डाला जाए. वेबसाइट के बैनर पर अपने विभाग/संस्थान/कम्पनी का नाम हिन्दी को ऊपर/आगे रखते हुए हिन्दी में भी प्रदर्शित किया जाए.
हिन्दी वेबसाइट पर भारत सरकार की अन्य वेबसाइट के लिंक भी संबंधित हिन्दी वेबसाइट के ही दिए जाएँ ना कि अंग्रेजी वेबसाइट के.
राजभाषा विभाग 'गृह मंत्रालय' के वार्षिक कार्यक्रम २०१२-१३ के अनुसार सभी सरकारी वेबसाइटों का शत्-प्रतिशत हिन्दी में होना अनिवार्य है वर्ष २०१२-१३ के समापन में अब केवल ढाई महीने ही बचे हैं पर फिर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की है.
इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करवाया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है.